
50 हजार रूपये से ज्यादा रकम के चेक काटने से पहले अब आपको RBI के नियम के बारे में भली-भांति परिचित हो जाना चाहिए क्योंकि ये नियम 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है.
अगर आपके पास अपने बचत बैंक खाते के लिए इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) की सुविधा नहीं है, तो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के चेक जारी करना आपके लिए, RBI के नियमों के तहत समस्या बन सकता है. बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को लागू करना शुरू कर दिया है. ज्यादातर बैंक positive pay system को 1 सितंबर से लागू कर देंगे.
रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) के लिए अगस्त 2020 में PPS की घोषणा की थी. इस नियम के मुताबिक, बैंक सभी खाताधारकों के लिए उनकी इच्छानुसार 50 हजार या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह सुविधा लागू कर सकते हैं. RBI के इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा वरना चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपका चेक बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जायेगा.
बता दें कि एक्सिस बैंक (Axis Bank) समेत कुछ बैंकों ने 50 हजार से अधिक के चेक के लिए PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग से रकम ट्रांसफर करना होगा या शाखा में जाकर जारी किये गए चेक का विवरण देना होगा. भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने भी PPS को 50 हजार रुपए से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है. फिलहाल इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए इसे वैकल्पिक ही रखा है लेकिन 1 सितंबर से यह नियम पूरी तरह लागू हो जायेगा.
RBI के द्वारा PPS के इस नियम को लागू करने का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा है. यह सिस्टम चेक के साथ होनेवाली धोखाधड़ी से ग्राहक को बचाएगा. लेकिन इस सुविधा के दुसरे पहलु को देखें तो एक समस्या यह नजर आती है की वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सिस्टम एक समस्या लेकर आएगा. इस नियम से उन वरिष्ठ नागरिकों को समस्या होगी, जो नेट/मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का इस्तमाल नहीं करते और वयोवृद्ध स्थिति में जारी किये गए चेक का विवरण देने के लिए बैंक में भी नहीं जा सकते.